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हरियाणा विधवा पेंशन योजना से संबंधित नया अपडेट जारी, करें चेक

हरियाणा में विधवा पेंशन योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। अब विधवा महिलाओं को पेंशन के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है, तो उसे केवल अपने पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर फैमिली आईडी में डिलीट की रिक्वेस्ट डालनी होगी। इसके बाद पेंशन स्वचालित रूप से विधवा के लिए लागू हो जाएगी। यह नई प्रक्रिया पेंशन प्राप्त करने को और भी सरल और प्रभावी बनाती है।
 
Haryana Pension

Haryana Pension: हरियाणा में विधवा पेंशन योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। अब विधवा महिलाओं को पेंशन के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है, तो उसे केवल अपने पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर फैमिली आईडी में डिलीट की रिक्वेस्ट डालनी होगी। इसके बाद पेंशन स्वचालित रूप से विधवा के लिए लागू हो जाएगी। यह नई प्रक्रिया पेंशन प्राप्त करने को और भी सरल और प्रभावी बनाती है।

विधवा पेंशन योजना का इतिहास और वर्तमान दरें

हरियाणा सरकार ने वर्ष 1980-81 में विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य उन महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो अपनी आजीविका के लिए स्वयं सक्षम नहीं हैं। समय के साथ, इस योजना के तहत पेंशन की दरों में भी लगातार वृद्धि की गई है।

तारीख             रुपये प्रति माह 
1 जनवरी 2014    1000
1 जनवरी 2015    1200
1 जनवरी 2016    1400
1 नवंबर 2016     1600
1 नवंबर 2017     1800
1 दिसंबर 2018    2000
1 जनवरी 2020    2250
1 अप्रैल 2021      2500
वर्तमान               3000

वर्तमान में, हरियाणा की विधवाओं को 3000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही, पंजीकृत श्रमिक की विधवा को भी 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है।

पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

विधवा हरियाणा सरकार/बोर्ड/कॉर्पोरेशन या पीएसयू द्वारा नियोजित नहीं होनी चाहिए।
विधवा के पुनर्विवाह की स्थिति में पेंशन समाप्त हो जाएगी।
यदि विधवा को किसी अन्य सरकारी विभाग या निगम से समान लाभ मिल रहा है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।
विधवा को हरियाणा राज्य का निवासी होना आवश्यक है।

हरियाणा विधवा पेंशन योजना का यह नया अपडेट और बढ़ी हुई पेंशन दरें उन महिलाओं के लिए राहत का काम करेंगी जो अपने पति की मृत्यु के बाद वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं। सरकार का यह कदम सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।