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OPS: केंद्रीय कर्मचार‍ियों की बल्‍ले-बल्‍ले, मोदी सरकार ने लागू कर दी पुरानी पेंशन!

OPS : नए अपडेट के तहत केंद्रीय कर्मचार‍ियों ( Central Staff ) को भी अब पुरानी पेंशन म‍िलनी शुरू हो जाएगी. सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय कर्मचार‍ियों ( Central Staff ) के चुन‍िंदा समूह को पुरानी पेंशन योजना चुनने का व‍िकल्‍प द‍िया है.
 
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Old Pension Scheme Latest Update: अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या आपके पर‍िवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी है तो पुरानी पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आया है. जी हां, इस अपडेट के तहत केंद्रीय कर्मचार‍ियों ( Central Staff ) को भी अब पुरानी पेंशन म‍िलनी शुरू हो जाएगी. सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय कर्मचार‍ियों ( Central Staff ) के चुन‍िंदा समूह को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) चुनने का व‍िकल्‍प द‍िया है. कार्म‍िक मंत्रालय की तरफ से द‍िए गए आदेश में कहा गया क‍ि 22 दिसंबर, 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के लिए केंद्रीय सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचार‍ियों ( Central Staff ) को एक बार पुरानी पेंशन का व‍िकल्‍प द‍िया जाएगा.

कर्मचार‍ियों ( Central Staff ) के पास 31 अगस्त तक का समय

22 दिसंबर, 2003 से ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को अधिसूचित किया गया था. ऐसे कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत पुरानी पेंशन के ल‍िए पात्र हैं. इस विकल्प के माध्‍यम से OPS चुनने के ल‍िए कर्मचार‍ियों ( Central Staff ) के पास 31 अगस्त तक का समय है. यह आदेश केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) कर्मियों और ऐसे अन्य केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा, जो 2004 में सेवाओं में शामिल हुए थे. दरअसल, भर्ती प्रक्र‍िया में देरी प्रशासन‍िक कारणों से हुई थी.

सरकार पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ेगा

सरकार की तरफ से उठाए गए इस कदम के बाद कर्मचारियों के NPS के योगदार को सामान्य भविष्य निधि (GPF) में जमा किया जाएगा. भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की तरफ से कहा गया क‍ि पुरानी पेंशन येाजना (OPS) को बहाल करने से सरकार पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ेगा. इससे पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस शास‍ित राज्‍य पहले ही OPS को बहाल करने का ऐलान कर चुके हैं.

सरकार एक भी मुकदमा नहीं जीत पाई

आपको बता दें 31 जनवरी तक NPS के तहत 23,65,693 केंद्रीय कर्मचारी और 60,32,768 राज्य सरकार के कर्मचारी नामांकित थे. एक सीन‍ियर ऑफ‍िश‍ियल ने कहा क‍ि इस मामले पर सरकार पर क‍िए गए काफी मुकदमों के बाद सरकार की तरफ से यह फैसला क‍िया गया. 'देशभर की अदालतों में सैकड़ों मुकदमे हुए, सरकार एक भी मुकदमा नहीं जीत पाई.'

सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया क‍ि जो कर्मचारी पुरानी पेंशन ( Employee Old Pension ) के व‍िकल्‍प का उपयोग करने के लिए पात्र हैं. लेकिन यद‍ि वे अंत‍िम त‍िथ‍ि (31 अगस्‍त) तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं तो उनको राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत कवर किया जाना जारी रहेगा. आदेश में यह भी कहा गया कि एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा.