आम आदमी की जेब पर पड़ेगा बड़ा असर, आज से बदल रहे हैं 10 जरूरी नियम, देख लें लिस्ट

नई दिल्ली, Changes from 1 April 2023 : आज से कई सारे नियम बदल रहे हैं। इनमें टैक्स और टोल भी शामिल हैं। आज से नए टैक्स रिजीम में नए टैक्स स्लैब लागू हो गए हैं। आयकर छूट की बेसिक सीमा भी बढ़ गई है। साथ ही आज से कई एक्सप्रेसवे पर टोल महंगा हो गया है। वित्त वर्ष 2022-23 खत्म हो गया है। आज से नए वित्त वर्ष 2023-24 (FY24) का आगाज हो गया है। एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक यह वित्त वर्ष रहेगा।
इस वित्त वर्ष में कई सारे नियम बदल गए हैं। नियमों में हुए ये बदलाव आपकी जेब पर काफी असर डालेंगे। इन बदलावों में इनकम टैक्स से जुड़े बदलाव (Income Tax Rule Changes) प्रमुख हैं। आज से नए इनकम टैक्स रिजीम में नए स्लैब्स लागू हो गए हैं।
साथ ही इनकम टैक्स में बेसिक छूट सीमा भी 50 हजार रुपये बढ़ गई है। अब आपको 7 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही आज से टोल (Toll) भी महंगा हो गया है। आइए जानते हैं कि आज यानी एक अप्रैल से क्या-क्या बदल गया है।
1. मानक कटौती
पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को मिलने वाले 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेंशनरों के लिए, वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि मानक कटौती के लाभों को नई कर व्यवस्था में भी रखा जाएगा। 15.5 लाख रुपये या उससे अधिक आय वाले प्रत्येक वेतनभोगी को 52,500 रुपये का लाभ होगा।
2. 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं
1 अप्रैल से टैक्स छूट की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी गई है. जिस व्यक्ति की आय इस वित्तीय वर्ष में 7 लाख रुपये तक है, उसकी सभी आय कर मुक्त होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि नई कर व्यवस्था ने आयकर अधिनियम की धारा 87ए के तहत कर छूट को 12,500 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है।
3. नए टैक्स स्लैब लागू
नए इनकम टैक्स स्लैब भी अप्रैल से लागू हो गए हैं बजट 2023 में नई कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब में बदलाव की घोषणा की गई थी। इसने आयकर स्लैब की संख्या छह से घटाकर पांच कर दी है। साथ ही, नई आयकर व्यवस्था अब डिफ़ॉल्ट व्यवस्था होगी।
4. डेट म्यूचुअल फंड पर LTCG का लाभ नहीं मिलेगा
नए वित्त वर्ष से डेट म्युचुअल फंड में निवेश पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के तहत टैक्स लगेगा। इससे निवेशक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG) का फायदा नहीं उठा पाएंगे। साथ ही मार्केट लिंक्ड डिबेंचर में किए गए निवेश को शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा।
5. वरिष्ठ नागरिकों को लाभ
नए वित्त वर्ष से वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गई है। मासिक आय योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खाते के लिए 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये कर दी गई है। संयुक्त खातों के लिए यह सीमा 7.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी गई है।
6. सोने के आभूषणों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य
1 अप्रैल 2023 से सोने के आभूषणों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य हो गई है। आज से सिर्फ छह अंकों की अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होगी। यानी 4 डिजिट हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाली ज्वैलरी अब नहीं बेची जा सकेगी।
7. एलटीए
गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए लीव इनकैशमेंट पर कुछ हद तक छूट दी गई है। 2002 के बाद से यह सीमा 3 लाख रुपये थी। अब यह सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है।
8. फिजिकल गोल्ड को ई-गोल्ड रसीद में बदलने पर टैक्स नहीं लगेगा
अब से, भौतिक सोने को इलेक्ट्रॉनिक सोने की रसीदों या इसके विपरीत में परिवर्तित करने पर कोई पूंजीगत लाभ कर नहीं लगेगा।
9. रसोई गैस सिलेंडर सस्ता हुआ
हर महीने की 1 तारीख को रसोई गैस सिलेंडर के दाम तय होते हैं। रसोई गैस सिलेंडर के दाम आज से बदल दिए गए हैं। कमर्शियल गैस सिलिंडर इस्तेमाल करने वालों के लिए गैस की कीमतों में करीब 100 रुपये की कटौती की गई है घरेलू एलपीजी गैस ग्राहकों के लिए कीमतों में संशोधन नहीं किया गया है।
10. महँगी सड़क यात्राएँ
देशभर के हाईवे और एक्सप्रेसवे पर आज से टोल टैक्स बढ़ाया जा सकता है. टोल टैक्स हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में संशोधित किया जाता है। कई एक्सप्रेसवे पर टोल बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे और एनएच-9 पर टोल टैक्स आज से करीब 10 फीसदी बढ़ा दिया गया है. इससे गाजियाबाद से मेरठ और हापुड़ जाने में अधिक टोल लगेगा। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर टोल बढ़ोतरी की भी घोषणा की गई है। अब टोल 18 फीसदी ज्यादा होगा।