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वरिष्ठ नागरिक ध्यान दें! बदल गए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के नियम, जानें जरूरी बातें

 
Senior Citizen Saving Scheme New Rules

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक बेहद लोकप्रिय योजना है जिसके देशभर में करोड़ों खाताधारक हैं। अगर आप भी वरिष्ठ नागरिक हैं और इस योजना के तहत निवेश करने जा रहे हैं या पहले ही निवेश कर चुके हैं तो यह खबर आपके काम की है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) में सरकार ने 7 नवंबर के बाद पहली बार बदलाव किया है।

निकासी के लिए SCSS नियम बदले-

कई बार एससीएसएस खाता खोलने के बाद लोगों को इसे एक साल के भीतर बंद करना पड़ता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो जान लें कि अब प्री-मैच्योर निकासी के नियम बदल गए हैं। नियमों में बदलाव के बाद अगर आप खाता खोलने के एक साल के भीतर खाता बंद कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में जमा राशि का 1 फीसदी काटकर आपको वापस कर दिया जाएगा. पहले ऐसी स्थिति में जमा राशि पर एक प्रतिशत ब्याज काटकर वापस कर दिया जाता था।

नए नियमों के मुताबिक, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए निवेश करने के बाद अगर आप 6 महीने से ज्यादा और 1 साल से पहले खाता बंद करते हैं तो जितने महीने होंगे, उसके हिसाब से रकम वापस कर दी जाएगी। जो आपने निवेश किया है. आपको ब्याज का लाभ मिलेगा. नए नियमों में पांच साल की समयावधि को हटा दिया गया है.

इस ब्याज दर का लाभ डाकघर बचत खाते की ब्याज दर से मिलेगा। वहीं अगर आप पांच साल तक स्कीम में निवेश करने के बाद चार साल के भीतर खाता बंद कर देते हैं तो इस स्थिति में भी आपको बचत खाते पर ब्याज का लाभ मिलेगा. पहले इस स्थिति में एससीएसएस ब्याज दर का लाभ 3 साल तक मिलता था।

प्लान में ये बदलाव भी किए गए

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत सेवानिवृत्ति निधि प्राप्त करने के बाद, अब आप 1 महीने के बजाय 3 महीने के भीतर खाता खोल सकते हैं। इसके साथ ही पहले इस योजना में 5 साल की अवधि पूरी होने के बाद आप इसे सिर्फ एक बार 3 साल के लिए ही बढ़ा सकते थे. नियमों में बदलाव के बाद आप इसे 3 साल के लिए जितनी बार चाहें बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस योजना के तहत आपको निवेश की तारीख या योजना के विस्तार की तारीख के अनुसार ही ब्याज मिलेगा।