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प्रिंटिंग प्रेस को छपाई के तुरंत बाद चार-चार प्रतियां जिलाधीश के कार्यालय में करवानी होगी जमा

 
Lok Sabha General Election-2

नारनौल,18 मार्च। लोकसभा आम चुनाव-2024 के दौरान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के अनुसार कोई भी प्रिंटिंग प्रेस व प्रिंटिंग प्रेस का मालिक चुनाव प्रचार से संबंधित किसी भी प्रकार की गैर कानूनी सामग्री छाप कर नहीं दे सकता। दोषी पाए जाने वाले के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

यह जानकारी देते हुए भिवानी-महेंद्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र रिटर्निंग अधिकारी एवं उपायुक्त मोनिका गुप्ता (आईएएस) ने बताया कि कोई छपाई दस्तावेज किसी के धर्म, जाति, समाज, भाषा या चरित्र हनन का प्रकाशन करता है तो वह गैरकानूनी होगा। उन्होंने बताया कि प्रिंटिंग प्रेस मालिक एवं प्रिंटरज प्रत्येक छपाई की सामग्री के मुख्य पृष्ठ पर अपना पूरा पता प्रिंटिंग प्रेस सहित मुद्रित करेंगे।

छपाई के संबंध में प्रत्येक प्रिंटिंग प्रेस मालिक को निर्धारित प्रपत्र 1 व 2 दो छपाई से संबंधित घोषणा जो कि दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित हो जिलाधीश के कार्यालय में छपाई के तुरंत बाद चार-चार प्रतियां जमा करवानी होगी। उन्होंने कहा कि सभी प्रिंटिंग प्रेस मालिकों इन निर्देशों का पालन करना होगा।