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लाउडस्पीकर विवाद सुलझाने के लिए उद्धव सरकार का बड़ा फैसला, MNS ने कही ये बात

 
लाउडस्पीकर विवाद सुलझाने के लिए उद्धव सरकार का बड़ा फैसला, MNS ने कही ये बात

Maharashtra government all party meet today: लाउडस्पीकर विवाद (Loudspeaker row) सुलझाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है. इस अहम बैठक में सभी राजनीतिक पार्टियों को बुलाया गया है. MNS पार्टी के सूत्रों के मुताबिक पार्टी प्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) इस मीटिंग का हिस्सा नही बनेंगे. MNS की तरफ से बाला नांदगावकर और संदीप देशपांडे इस मीटिंग में शामिल होंगे. वहीं बीजेपी (BJP) की तरफ से देवेंद्र फड़नवीस इस बैठक में शिरकत करेंगे.

राज ठाकरे ने दिया था अल्टीमेटम

आपको बता दें कि राज्य में लाउडस्पीकरों की तेज आवाज खासकर मस्जिदों से होने वाली अजान (Azaan Row) के समय होने वाले ध्वनि प्रदूषण का हवाला देते हुए महाराष्ट्र सरकार को तीन मई तक इस मामले को पूरी तरह से सुलझाने की चेतावनी दी थी. उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं हुआ तो उसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी.

लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर सियासी संग्राम

महाराष्ट्र में इन दिनों लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है. विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है. इस बीच आज सीएम उद्धव ठाकरे ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिसमें महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर के मुद्दे पर चर्चा होगी. खबर है कि यहां बीजेपी राणा दंपति की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठा सकती है. आपको बता दें कि सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया था जिसके बाद दोनों को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है. दोनों की जमानत पर अब 29 अप्रैल को सुनवाई होगी.

संजय राउत ने दी थी गाड़ देने की धमकी

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास 'मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ का मुद्दा लगातार गरमाता जा रहा है. हाल ही में इस मामले को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा था कि हमारे धैर्य का इंतहान न लें वरना ऐसा करने वालों को बीस फीट नीचे जमीन में गाड़ दिया जाएगा. इससे कई दिन पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने 3 अप्रैल को जब अपने मुख्यालय में लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) का पाठ बजाया था. इस पर मुंबई पुल‍िस ने कार्रवाई करते हुए मनसे नेता महेंद्र भानुशाली को ह‍िरासत में ल‍िया गया था. इसके साथ ही उन पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगा था.