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छात्रों के लिए खास खबर! प्राइवेट स्कूल पर हाईकोर्ट का आदेश- कोरोना काल में ली गई फीस वापिस लौटाएं, ये रहे 7 सवाल और जवाब

 
School Fees, Corona Period

स्कूल फीस में ढील पर Allahabad High Court: कोरोना आया तो सब अपने-अपने घरों में बंद थे. सरकार ने लॉकडाउन लगाया था। कोई कहीं आ-जा नहीं सकता था। घर में स्कूल भी चल रहे थे। इसका मतलब था कि स्कूल ऑनलाइन चल रहे थे। लेकिन फीस पूरी ली गई। अब साल 2020-21 की फीस को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि यूपी के सभी निजी स्कूलों को अब 15 फीसदी फीस वापस करनी होगी. मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और जेजे मुनीर ने फैसला सुनाया। सभी याचिकाओं पर 06 जनवरी 2023 को सुनवाई हुई और 16 जनवरी को फैसला आया

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प्रश्न: फीस के बारे में यह पूरी बात क्या थी?

उत्तर: साल 2020-12 था जब महामारी का प्रकोप था। स्कूल बंद कर दिए गए और पढ़ाई ऑनलाइन कराई गई। इस दौरान जब बच्चे और शिक्षक स्कूल नहीं जा रहे थे तो सुविधाएं नहीं मिल रही थीं. तो स्कूलों ने उन सुविधाओं के लिए पैसा क्यों लिया?

प्रश्न: क्या सभी स्कूल फीस माफी के फैसले के दायरे में आएंगे?

उत्तर: सीधा सा जवाब है हां।

सवाल: किस सेशन तक और कितने साल की फीस रिफंड होगी

उत्तर: यह निर्णय केवल 2020-21 सत्र के लिए है और यह निर्णय केवल एक वर्ष की फीस के लिए है। यानी सिर्फ एक साल की फीस वापस की जाएगी।

सवाल: क्या यह नियम उन स्कूलों पर भी लागू होगा, जिनकी फीस पहले ही कम हो चुकी थी?

जवाब: इसका जवाब बहुत सीधा है कि यह फैसला उस अवधि के दौरान फीस कम करने वाले स्कूलों पर लागू नहीं होगा।

प्रश्न: यह फीस माफी का फैसला किन स्कूलों और किस ग्रेड तक लागू होगा?

उत्तर: यह फैसला यूपी के सभी निजी स्कूलों पर लागू होगा और सभी कक्षाओं के बच्चों की फीस माफ की जाएगी.

प्रश्न: फीस वापस करने की समय सीमा क्या है?

जवाब हाई कोर्ट ने स्कूलों को ऐसा करने के लिए 2 महीने का समय दिया है। स्कूल की फीस भी अगले सत्र में समायोजित की जा सकती है।

प्रश्न: जो लोग बाहर हो गए उनका क्या?

उत्तर: भले ही बच्चा अब उस स्कूल में नहीं जा रहा हो, स्कूलों को बच्चों की फीस का वह हिस्सा वापस करना होगा।