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खेत में तालाब बनवाने पर किसानों को मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी, अभी करें आवेदन

 
Farm Pond Scheme

देश में खरीफ की फसलों की कटाई का काम अपने अंतिम चरण में हैं। किसान रबी सीजन की फसलों की बुवाई करना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में किसान फसलों की सिंचाई की व्यवस्था करने में जुट गए हैं। इस साल कई क्षेत्रों में बारिश कम होने के कारण भू-जल का स्तर कम हो गया हैं। इसीलिए किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता हैं।

किसानों की इसी समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों को अपने खेत में तालाब बनवाने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का फैसला किया हैं। उत्तर प्रदेश में खेत तालाब योजना चलाई जा रही है, सरकार की इस योजना के तहत खेत में तालाब बनवाने के इच्छुक किसानों को अपने खेत में तालाब का निर्माण करवाने पर इकाई लागत पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करेंगी। जिससे किसानों को अपनी फसल की सिंचाई करने में आसानी होगी और इस तालाब में मछली पालन करके किसान कमाई भी कर सकते हैं।

Farm Pond Scheme

खेत तालाब योजना क्या हैं? (Farm Pond Scheme)

प्रदेश के किसानों के लिए खेत तालाब योजना काफी लाभदायक साबित हो रही है। अभी तक उत्तर प्रदेश में इस योजना के तहत 2,000 से अधिक तालाब बनवाए जा चुके हैं, इसके लिए सरकार 50 प्रतिशत तक सब्सिडी भी देती है। इन तालाबों में बारिश का पानी इकट्ठा होता है, जिसका इस्तेमाल किसान अपनी फसलों की सिंचाई करने और मछली पालन के लिए भी कर सकते हैं। इन तालाबों की मदद से किसानों की ट्यूबवेल पर निर्भरता कम हो जाती है और किसानों को कम खर्च में सिंचाई का साधन और आमदनी का नया स्त्रोत मिल जाता है। 

  • छोटे आकार के तालाब का साइज 22X20X3 मीटर होता है, जिसके लिए सरकार द्वारा 1,05,000 रुपए की इकाई लागत निर्धारित की गई है, जिसमें से तालाब बनवाने वाले किसानों को 52,500 रुपए की सब्सिडी का लाभ दिया जाता है।
  • बड़े आकार के तालाब का साइज 35X30X3 मीटर का होता है, जिसके लिए सरकार द्वारा 2,28,400 रुपए की इकाई लागत तय की गई है और किसान को 50 प्रतिशत यानी की 1,14,200 रुपए तीन किस्तों में दिए जाते हैं।

खेत तालाब योजना में आवेदन करने के लिए योग्यता शर्तें

खेत तालाब योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ योग्यता शर्तें रखी हैं। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो सरकार द्वारा तय सभी शर्तों को पूरा करेंगे। वे शर्तें हैं

  • खेत तालाब योजना का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य में खेती करने वाले किसानों को ही मिलेगा।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य हैं।
  • सरकार की इस योजना में राज्य के एससी-एसटी, अल्पसंख्यक और छोटे व सीमांत किसानों को शामिल किया गया है।

खेत तालाब योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़

उत्तर प्रदेश की खेत तालाब योजना में आवेदन करने के लिए आपको जिन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • आवेदन करने वाले किसान का जाति ​प्रमाण-पत्र
  • आवेदन करने वाले किसान का स्थाई निवास प्रमाण-पत्र
  • आवेदन करने वाले किसान का बैंक खाता विवरण 
  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर
  • खेत के दस्तावेज (खसरा नंबर/ खतौनी)

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खेत तालाब योजना में आवेदन कैसे करें

खेत तालाब योजना में आवेदन करने के इच्छुक किसानों को 'पारदर्शी किसान सेवा योजना' के ऑफिशियल पोर्टल upagriculture.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय किसानों को 1,000 रुपए के आवेदन शुल्क का भुगतान भी करना होगा। आवेदन फार्म सफलतापूर्वक भरने के बाद आवेदन के बाद ​जिलाधिकारी की ओर से अनुमोदित सूची के आधार पर लाभार्थी किसानों को इस योजना के लिए चुना जाता है। खेत तालाब योजना के लाभार्थी किसानों को सब्सिडी की राशि तीन किस्तों में दी जाती हैं।