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Seat Belt से जुड़ें नियमों होने जा रहा है बड़ा बदलाव, ऐसी है सरकार की योजना,जानें आपका फायदा

 
Seat Belt से जुड़ें नियमों होने जा रहा है बड़ा बदलाव, ऐसी है सरकार की योजना,जानें आपका फायदा

Seat Belt Rules in india: टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की कार एक्सीडेंट में हुई मौत के बाद सड़क सुरक्षा तो लेकर बहस शुरू हो गई है. कहा जा रहा है कि 7 एयरबैग्स वाली एक सुरक्षित मर्सिडीज जीएलसी कार में भी सीट बेल्ट न पहनने के चलते मिस्त्री की जान चली गई.

इस घटना के बाद अब केंद्र सरकार गाड़ियों में सीट बेल्ट से जुड़े नियमों पर पुनर्विचार कर रही है, और इसमें एक बड़ा बदलाव किया जा सकता है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) जल्द ही सीट बेल्ट वॉर्निंग अलार्म को रोकने के लिए मकैनिज्म पर बैन लगाने जा रही है.

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को सड़क दुर्घटना में साइरस मिस्त्री की मौत के बाद मंत्रालय चार अहम फैसले ले सकता है. इन चार फैसलों में सीट बेल्ट बीप अलार्म स्टॉपर्स पर बैन, कारों में छह एयरबैग, मिडर और रियर सीटों के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट अनिवार्य करना, और सीट बेल्ट के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना शामिल है.

हिंदुस्तान टाइम्स ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के एक सीनियर अधिकारी के हवाले से लिखा, "हम इसके लिए आदेश तैयार कर रहे हैं और प्रक्रिया जारी है. सभी प्रकार के सीट बेल्ट क्लिप पर बैन लगाने का आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा." भारत में बिकने वाली अधिकतर गाड़ियां फ्रंट पैसेंजर्स को सीट बेल्ट की वॉर्निंग देती हैं. कुछ गाड़ियों में ऐसा भी फीचर है कि अगर सीट बेल्ट नहीं बांधी तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी. हालांकि पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए ऐसा कोई वॉर्निंग सिस्टम नहीं है.