Liquor Quantity for Storage: क्या आप जानते हैं कि एक व्यक्ति घर में कितनी शराब रख सकता है? इससे ज्यादा रखना है अपराध

Liquor Quantity for Storage: आप सभी जानते हैं कि बिना लाइसेंस के कोई भी शराब नहीं बेच सकता है। हालाँकि, यदि आप घर में शराब रखते हैं, तब भी आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। आपके घर में एक सीमा से अधिक शराब नहीं हो सकती है। ऐसे में जानिए आपके शहर में शराब को घर में रखने को लेकर क्या नियम हैं, क्योंकि यह हर राज्य की एक्साइज पॉलिसी के आधार पर तय होता है...
दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आप घर में 18 लीटर से ज्यादा शराब नहीं रख सकते, जिसमें वाइन, एल्कोपॉप या बीयर शामिल है। वहीं आप अपने घर में 9 लीटर से ज्यादा भारतीय या विदेशी रम, व्हिस्की, वोदका, जिन नहीं रख सकते हैं। साथ ही आप किसी भी शराब को सिर्फ एक लीटर दिल्ली से बाहर ले जा सकते हैं और विदेश से आने वाला व्यक्ति अपने पास 2 लीटर शराब रख सकता है।
पंजाब में, आप भारत में बनी विदेशी शराब की 2 बोतलें या विदेश से आयातित किसी भी आकार की दो बोतलें या बीयर का डिब्बा (650 एमएल) या 2 बोतल देशी शराब घर पर रख सकते हैं। यदि आप घर में अधिक शराब रखना चाहते हैं, तो आपको लाइसेंस प्राप्त करना होगा, जिसकी कीमत 1,000 रुपये प्रति वर्ष या 10,000 रुपये जीवन भर है।
हरियाणा में आप 6 बोतल देसी शराब और 18 बोतल भारत में बनी विदेशी शराब रख सकते हैं। इसे रम, वोडका के आधार पर भी बांटा गया है। यदि आप अधिक शराब रखना चाहते हैं, तो आपको प्रति वर्ष 200 रुपये या जीवन भर के लिए 2000 रुपये का परमिट प्राप्त करना होगा।
राजस्थान में आप कुछ शराबों के लिए अलग-अलग नियमों के साथ आईएमएफएल की 12 बोतलें रख सकते हैं। पार्टी के लिए अलग नियम हैं। आपको पार्टी के लिए 2000 रुपये का भुगतान करना होगा और लाइसेंस प्राप्त करना होगा और व्यापारिक पार्टियों के लिए कुछ और कर भी देना होगा।
गोवा में कोई भी व्यक्ति घर में 24 बोतल बीयर, 12 बोतल आईएमएफएल, 18 बोतल देशी शराब रख सकता है। महाराष्ट्र में आप घर में 8 बोतल शराब रख सकते हैं.
उत्तर प्रदेश में आप 6 लीटर तक शराब भी ले जा सकते हैं. नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति 6 लीटर शराब की खरीद, परिवहन और निजी कब्जे में ले सकता है। अगर आप घर में ज्यादा शराब रखना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस लेना होगा। इस लाइसेंस के लिए आपको सालाना 12,000 रुपये देने होंगे।