SUV किन्हें कहा जाता है? GST Council ने बताई परिभाषा, लगेगा 22% कंपनसेशन सेस

GST Council on SUV: जीएसटी काउंसिल ने एसयूवी की अपनी परिभाषा दी है। परिषद ने अपनी 48वीं बैठक में एसयूवी पर 22 फीसदी मुआवजा उपकर लगाने का प्रस्ताव किया है। साथ ही SUV (स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल) की परिभाषा को समझाया गया है और MUV (मल्टी यूटिलिटी व्हीकल) को परिभाषित करने के लिए मानदंड तैयार करने का निर्णय लिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि 22% की प्रतिपूरक उपकर की उच्च दर सभी चार शर्तों को पूरा करने वाले मोटर वाहनों पर लागू होती है, जिन्हें आमतौर पर एसयूवी कहा जाता है।
एसयूवी की परिभाषा क्या है?
GST परिषद ने SUV को 1500cc से अधिक की इंजन क्षमता, 4000mm से अधिक की लंबाई, 170 मिमी या उससे अधिक की ग्राउंड क्लीयरेंस वाली कारों के रूप में परिभाषित किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि स्पष्टीकरण कोई नया टैक्स नहीं है। यह सिर्फ एसयूवी कैटेगरी पर टैक्स को परिभाषित करता है। वर्तमान में, 1500cc से अधिक इंजन क्षमता, 4000mm से अधिक लंबाई और 170mm की ग्राउंड क्लीयरेंस वाली कारों पर 28% GST और 22% उपकर लगता है, जिससे कुल कर दर 50% हो जाती है।
एमयूवी की परिभाषा
वित्त मंत्री ने कहा कि एमयूवी पर चर्चा तब शुरू हुई जब कुछ राज्यों ने पूछा कि क्या सेडान को एसयूवी श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। राज्यों ने एमयूवी की परिभाषा शुरू करने का भी सुझाव दिया। SIAM (सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स) ने SUV की परिभाषा पर GST काउंसिल के स्पष्टीकरण का स्वागत करते हुए कहा कि यह वित्त मंत्रालय के साथ हुई चर्चा के अनुरूप था। SIAM ने कहा कि अब यह स्पष्ट है कि 28% GST के अलावा 22% मुआवजा उपकर की उच्च दर केवल उन वाहनों पर लागू होगी जो चारों शर्तों को पूरा करते हैं।
(भाषा इनपुट के साथ)