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New Electricity Connection: अब सिर्फ 3 दिन में मिलेगा नया बिजली कनेक्शन, मंत्रालय ने बदले नियम

New Electricity Connection
 
New Electricity Connection

Haryana Kranti News, नई दिल्ली: देश में अब नया बिजली कनेक्शन (New power connection) लेने के नियम बदल गए हैं। बिजली मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि नए बिजली कनेक्शन अब महानगरीय क्षेत्रों में तीन दिन, नगर निगम क्षेत्रों में सात दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन में मिलेंगे। भाषा की खबर के मुताबिक, नियमों ने छतों पर स्थापित सौर इकाइयों के लिए भी इसे आसान बना दिया है। बिजली मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने इससे संबंधित बिजली (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 में संशोधन को मंजूरी दे दी है.

ये अधिकार इन उपभोक्ताओं को दिए गए हैं

नए नियम के मुताबिक बहुमंजिला फ्लैटों में रहने वाले उपभोक्ताओं को कनेक्शन का प्रकार चुनने का भी अधिकार दिया गया है. आवासीय सोसायटियों में सामान्य क्षेत्रों और बैक-अप जनरेटर के लिए अलग बिलिंग सुनिश्चित की गई है जो पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। संशोधित नियम में उपभोक्ताओं की शिकायतों के मामले में बिजली की खपत के सत्यापन के लिए वितरण कंपनियों द्वारा स्थापित मीटरों के निरीक्षण का भी प्रावधान है।

जानिए पहाड़ी इलाकों के लिए क्या प्रावधान हैं

केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा कि सरकार के लिए उपभोक्ताओं का हित सर्वोपरि है. इसी को ध्यान में रखकर नियमों में संशोधन या बदलाव किये गये हैं। मंत्री ने कहा कि नया बिजली कनेक्शन लेने की अवधि महानगरीय क्षेत्रों में सात दिन से घटाकर तीन दिन, अन्य नगर निगम क्षेत्रों में 15 दिन से घटाकर सात दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी गई है. हालांकि, पर्वतीय क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में नए कनेक्शन लेने या मौजूदा कनेक्शन में संशोधन करने की समय अवधि पहले की तरह 30 दिन ही रहेगी.

सोलर सिस्टम स्थापित करना हुआ आसान

रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने नए नियमों के तहत छतों पर सोलर सिस्टम लगाने की प्रक्रिया को भी बेहद सरल और तेज कर दिया है. मंत्रालय ने कहा कि 10 किलोवाट तक के सौर प्रणालियों के लिए तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन की आवश्यकता नहीं होगी। इससे अधिक के लिए अध्ययन की समय सीमा 20 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी गई है। साथ ही अगर तय समय में अध्ययन पूरा नहीं हुआ तो उसे स्वीकृत माना जाएगा.

ईवी चार्जिंग के लिए अलग कनेक्शन का प्रावधान

मंत्रालय ने कहा कि नए प्रावधानों में इलेक्ट्रिक वाहनों को ध्यान में रखा गया है। उपभोक्ता चाहें तो अब अपने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को चार्ज करने के लिए अलग से बिजली कनेक्शन ले सकते हैं। सहकारी आवास समितियों, बहुमंजिला इमारतों, आवासीय कॉलोनियों आदि में रहने वाले लोग। अब वितरण लाइसेंसधारी के पास सभी के लिए व्यक्तिगत कनेक्शन या पूरे परिसर के लिए एकल-बिंदु कनेक्शन चुनने का विकल्प होगा।

इसके अलावा, यदि कोई शिकायत है कि मीटर रीडिंग वास्तविक बिजली खपत के अनुसार नहीं है, तो वितरण लाइसेंसधारी को अब शिकायत प्राप्त होने की तारीख से पांच दिनों के भीतर एक अतिरिक्त मीटर स्थापित करना होगा। इस अतिरिक्त मीटर का उपयोग रीडिंग सत्यापित करने के लिए किया जाएगा।